वाहनों के प्रपत्र 30 जून तक माने जायेगें वैध,
देश मे कोरोना वायरस के खतरें को जारी लॉक डाउन के मद्देनजर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से नई गाइड लाइन जारी की है।
मंत्रालय ने 1 फरवरी से लेकर 30 जून तक समाप्त होने वाले सभी वाहनों की वैधता को 30 जून तक के वैध माने जाने का निर्देश जारी किया है।।
इस निर्देश के अनुसार सभी तरह के परमिट, वाहनों के फिटनेस, पंजीयन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ सभी जरूरी प्रपत्र को 30 जून तक के लिए वैध होंगे।
परिवहन विभाग के सभी अधिकारियों को निर्देश भेजें गए है कि लॉक डाउन के कारण प्रपत्रों की वैधता को बढ़ाया नही जा सका है इसलिए आवेदकों को 30 जून तक कि राहत प्रदान की गई है।
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