रेप के मामलों पर गृहमंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कहा सभी मामलों में ऐक्शन हो 

रेप के मामलों पर गृहमंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, कहा सभी मामलों में ऐक्शन हो 

देश में महिलाओं के साथ बढ़ रहे अपराधों के मामले में अब गृह मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाया है।

गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से दुष्कर्म के मामलों में जरुरी तौर पर ऐक्शन लेने की एडवाइजरी जारी की है। 

दुष्कर्म में मामलों में पुलिस की लापरवाही पर गृह मंत्रालय ने कहा कि पीड़ित और उनके परिवारों को थाने के चक्कर काटने पड़ते है।

मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार के मामलों में बिना आनाकानी के एफआईआर दर्ज की जाय। 

गृह मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में साफ तौर पर कहा इस प्रकार के मामलों में एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है।

गृह मंत्री ने कड़ा रुख इख्तियार करते हुए कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्यवाई होनी चाहिए। 

इस संबंध में मंत्रालय ने जीरो एफआईआर भी दर्ज करने की हिदायत दी है। CRPC की धारा 173 में बलात्कार से जुड़े मामलों में 2 महीनें के भीतर जांच करने का प्रावधान है जिसपर अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग हो सकती है। 

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Vikas Srivastava

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