लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने का कानून यूपी में लागू 

लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने का कानून यूपी में लागू 

यूपी की योगी सरकार के द्वारा लव जिहाद को लेकर प्रस्तावित धर्मांतरण संबंधी बिल को शनिवार को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी।

बुधवार को उत्तर प्रदेश विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल को अनुमोदन के लिए राजभवन भेजा गया था।

पहले इसे कैबिनेट की मंजूरी मिली उसके बाद अध्यादेश के मसौदे को राज्यपाल के पास भेजा गया। 

इस अध्यादेश को 6 माह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा।

झूठ बोलकर या छल-प्रपंच के जरिये झांसा देकर धर्म परिवर्तन की रोकथाम के लिए इस अध्यादेश को लागू किया गया। 

इस कानून के लागू होने के बाद इस प्रकार धर्म परिवर्तन के मामलों पर रोक लगेगी। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन करने कराने वालों के साथ सरकार सख्ती से पेश आएगी। 

शादी के लिए लड़की का धर्म परिवर्तन कराने पर शादी को अमान्य घोषित करने के साथ धर्म परिवर्तन कराने वालो को 10 साल तक जेल की सजा हो सकती है। 

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Vikas Srivastava