कोविड-19: कोरोना ने तोड़े सारे रिकार्ड, इन जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू 

कोविड-19: कोरोना ने तोड़े सारे रिकार्ड, इन जिलों में लगा नाइट कर्फ्यू 

वाराणसी। कोरोना के बढ़ते मामलों ने योगी सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है।

लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी के कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान गया है।

आपको बता दें कि कानपुर में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, राजधानी लखनऊ में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक, प्रयागराज में रात 10 बजे से सुबह रात 8 बजे तक और वाराणसी में रात में 9 बजे से सुबह के 9 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। 

ऐसे में वाराणसी में गुरुवार की सुबह 11 बजे तक कोरोना के 351 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जिसके बाद वाराणसी में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़ कर 3172 हो गयी है।

इससे पहले बीते बुधवार को मिलने वाले कोरोना मरीजों की 519 थी। हालांकि यह दर मंगलवार को मिले 696 कोरोना के मामलों से कम रही। 

वहीं बीएचयू लेवल थ्री हास्पिटल में दो लोगों की कोरोना से मौत हो जाने से वाराणसी में मौत का आंकड़ा बढ़कर 393 होगया है। 

बता दें कि इससे पहले 10 मार्च को जिले में सक्रिय मरीजों की संख्या केवल 50 ही थी ।

बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जि‍लाधि‍कारी कौशल राज शर्मा द्वारा वाराणसी में कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण और महामारी अधिनियम के अंतर्गत 8 अप्रैल से एक सफ्ताह के लिए कुछ प्रतिबन्ध लगाए जायेगे।

रात्रि 9 बजे से सुबह तक रात्रि 9 बजे तक कर्फ्यू लगाया जायेगा।  

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदि‍त्‍यनाथ की ओर से 500 से ज्यादा एक्टिव कोरोना केस वाले जिलों में रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया है।

इसके बाद पहले लखनऊ और उसके बाद वाराणसी के जिलाधिकारी ने भी नाईट कर्फ्यू लगाने का फैसल किया।

इस दौरान चिकित्सा, नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल संसथाओ को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्था एवं कोचिंग संस्था भी बंद किये जाएंगे। केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय में विद्यालय या महाविद्यालय खोलने के छूट होगी। 

सभी पार्क, स्टेडियम आदि सुबह और शाम कुछ घंटे के लिए ही खुलेंगे। घाटों पर होने वाली गंगा आरती सूक्ष्म रूप से किये जायेगे और इसमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे। 

पारिवारिक, सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़कर 5 व्यक्तियों से अधिक लोग के राजीनतिक, सामाजिक और अन्य सभी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दे जायेगी। 

दूध, सब्ज़ी मंडी, दवा के दुकान हेतु रियायत दी गयी है। यात्रियों, रात्रि शिफ्ट के कर्मचारी और मालवाहन गाड़ियों के अगवामन हेतु भी कुछ रियायत रहेगी।

ये सभी आदेश 8 अप्रैल के दिन जारी किया जायेगा।  


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Vikas Srivastava

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