आज भी बेख़ौफ़ होकर घूम रहे है लोग, नहीं रहा कोरोना काल का ख़ौफ
वाराणसी। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देख चिंता जाहिर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को लॉकडाउन लगाने की सलाह दी है।
यूपी के मुख्य सचिव से जवाब मांगते हुए हाईकोर्ट ने पूछा है कि आखिर लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।
साथ ही साथ कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव के एक्शन प्लान भी पेश करने के निर्देश दिए है। 28 अगस्त तक यूपी सरकार को हाईकोर्ट में हलफनामा देना होगा।
सरकार और कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए अभी भी तमाम लोग घाटों और सड़कों पर निकल रहे है। बिना मास्क लगाए लोगों से बात करने पर वो तरह तरह के बहाने बताते है।
हालांकि कोरोना महामारी पर सवाल पूछने और हाईकोर्ट से मिलें निर्देश के बारे में बताते हुए सभी ने कहा कि जिस तरीके से वर्तमान में जनता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रही है और जगह – जगह भीड़ लगा रही है, बिना मास्क के घूम रही है, तो उससे करोना संक्रमण हर हाल में बढ़ेगा।
जनता को खुद जागरूक होना चाहिए, क्योंकि सरकार के अपने सीमित संसाधन है, और सीमित संसाधन होने की वजह से सरकार बहुत ज्यादा कड़ाई नहीं कर सकती। अब जनता को जागरूक होने की जरूरत है।
किसी भी भीड़भाड़ वाले स्थान पर बिना मास्क के न जाए। खुद को सेनीटाइज करें और जब भी बाहर निकले तो जो सरकार की गाइडलाइन है ,कोरोना के लिए उसका पालन करें।
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