पूर्व मंत्री चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत 

पूर्व मंत्री चिन्मयानंद को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत 

रेप के आरोपी पूर्व मंत्री चिन्मयानन्द को सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। देश की सर्वोच्च अदालत ने पूर्व मंत्री को पीड़िता के बयान की कॉपी देने से इंकार कर दिया है। 

बता दें कि कॉलेज छात्र से रेप के मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानन्द ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए पीड़िता के बयान की कॉपी मांगी थी जिसपर SC ने इंकार कर दिया। 

SC ने इलाहबाद हाईकोर्ट के बयान की कॉपी चिन्मयानन्द को देने के आदेश को रद्द कर दिया।

बता दें कि 17 नवंबर, 2019 को SC ने इलाहबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें लॉ की छात्रा के बयान की कॉपी को चिन्मयानन्द को उपयोग करने की अनुमति दी गयी थी। 

आपको जानकारी के लिए बता दें शाहजहांपुर की लॉ की छात्रा ने चिन्मयानन्द के खिलाफ उत्पीड़न और दुष्कर्म का आरोप लगाया था।

इस मामले में छात्रा का बयान CRPC की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया था। 

न्यूज़ बकेट पत्रकारिता कर रहे छात्रों का एक छोटा सा समूह है, जो नियमित मनोरंजन गपशप के साथ-साथ सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसके अलावा विभिन्न त्योहारों और अनुष्ठानों में शामिल सौंदर्य, ज्ञान और अनुग्रह के ज्ञान का प्रसार करते हुए भारतीय समाज के लिए मूल्य का प्रसार करते हैं। 

Vikas Srivastava

Related articles