वाराणसी पुलिस ने साक्ष्य न होने पर गूगल के CEO को दी राहत 

वाराणसी पुलिस ने साक्ष्य न होने पर गूगल के CEO को दी राहत 

वाराणसी। वाराणसी के भेलूपुर थाने में दर्ज मुकदमे में गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ तीन अन्य लोगों को आईटी एक्ट व अन्य मामलों में अदालत के आदेश के बाद राहत दी गयी।

इस मामले में इन लोगों के खिलाफ कोई साक्ष्य न मिलने पर पुलिस ने राहत दी।

बता दें कि इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। 

दरअसल आरटीआई कार्यकर्ता गिरजा शंकर जायसवाल ने इस बाबत भेलूपुर थाने में कुल 18 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

उनका आरोप था कि उनके व्हाट्सअप ग्रुप पर देश विक्रेता के नाम पर एक वीडियो आया जिसमें देश के पीएम के खिलाफ देश बेचने के साथ अन्य आरोप लगाए गए थे। 

उन्होंने जब वीडियो के संबंध में गाजीपुर के गायक विशाल गाजीपुरी उर्फ़ विशाल सिंह से बात की तो विशाल सिंह ने उनके खिलाफ जान से मरने की धमकी के आरोप में मुकदमा दर्ज करवा दिया और उनके नंबर को यूट्यूब पर डाल दिया। जिसके बाद उन्हें लगातार धमकी भरे फोन आ रहे है। 

फिलहाल इस मामले में एसएसपी अमित पाठक ने गूगल के CEO सुंदर पिचाई के साथ 3 अन्य के खिलफ साक्ष्य न होने पर कहा कि  इन पर कोई जांच नहीं की जा सकती है। 


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Vikas Srivastava

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