किसान आंदोलन पर सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित करने के दिए आदेश
22 दिनों से जारी किसान आंदोलन के मामले ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना काल में इतनी बड़ी संख्या में आंदोलन करने वालों को एक जगह पर इकठ्ठा होने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
SC ने दिल्ली सीमा पर सड़कों को ब्लॉक करने के विषय में कहा कि इससे लाखों लोगों को परेशानी हो सकती है, इसलिए सड़कों को जल्द ही खाली कराया जाय।
कोर्ट ने किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए है।
इस कमेटी में सरकार के प्रतिनिधियों के अलावा प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और उनके साथ देशभर के किसान प्रतिनिधियों को शामिल किया जायेगा।
इस संबंध में कोर्ट कहा कि जो किसान नेता कोर्ट में सकें उनको बुलाया जाय क्योंकि बिना किसानों की बात सुने कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता।
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