लॉक डाउन में कर्मचारियों की सैलरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
कोरोना महामारी के कारण देश में लगे लॉक डाउन में कर्मचारियों का मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने 4 जून को ही आदेश सुरक्षित कर लिया था। जिसको लेकर आज उच्चतम न्यायलय ने फैसला दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के वेतन को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि मजदूर और उद्योग धंधे एक दूसरे पर ही आधारित है और किसी भी उद्योग पर दंडात्मक कार्यवाई नहीं किये जाने क बात कही है।
कोर्ट ने आदेश दिया कि 54 दिन की अवधि के वेतन के लिए यदि आपस में सहमति नहीं बनती तो श्रम विभाग की मदद लें। इस सिलसिले में कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने की बात कही है।
आपको बता दें कि 29 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश को उद्योगों ने चुनौती दी थी जिसमे मजदूरों को लॉक डाउन के दौरान पूरा वेतन देने की बात कही गयी थी।
केंद्र सरकार की ओर से 4 जून की सुनवाई में ये कहा गया था कि वेतन के संबंध में ये आदेश जरुरी था ताकि बिना आद्योगिक गतिविधि के उन्हें पैसा मिलने में दिक्कत न हो।
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