हाईकोर्ट ने लगाई चुनाव आयोग को फटकार, नहीं निकलेंगे विजय जुलूस
चुनाव के नतीजे आने से पहले चुनाव आयोग ने विजेता प्रत्याशियों को विजय जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है।
इसके लिए चुनाव आयोग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार 2 मई की मतगणना के बाद किसी भी प्रकार की विजय जुलूस पर पाबंदी रहेगी।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराया है।
उच्च न्यायालय ने कहा कि कोरोना में तेजी से हो रहे इजाफे के लिए अकेले चुनाव आयोग जिम्मेदार है और इसके लिए चुनाव आयोग के अधिकारियों पर हत्या का केस दर्ज किया जाना चाहिए।
मद्रास हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए कहा कि यदि 2 मई की मतगणना के दौरान यदि कोविड प्रोटोकॉल के पालन का प्लान पेश नहीं किया गया तो, वह काउंटिंग रुकवा देंगे।
हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि कोविड काल में एक संवैधानिक संस्था होने के बावजूद चुनाव आयोग बेहद गैर जिम्मेदार रहा।
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