कांवड़ यात्रा पर सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को भेजा नोटिस, केंद्र सरकार से भी मांगा जवाब
कोरोना वायरस संक्रमण के बीच कांवड़ यात्रा की अनुमति देने पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने कांवड़ यात्रा पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है।
अदालत ने केंद्र सरकार को भी नोटिस भेजा है। ये नोटिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आर. एफ. नरीमन की बेंच ने भेजा है।
न्यायालय अब इस मामले की सुनवाई आने वाले 16 जुलाई को करेगा।
बता दें कि महामारी का तीसरा लहर आना लगभग तय है।
अगस्त तक तीसरे लहर के चरम (Peak) पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है।
इसी कारण से उत्तराखंड की सरकार ने इस साल कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हम हरिद्वार को कोरोना वायरस का केंद्र नहीं बनने दे सकते हैं।
इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने भी इस वर्ष कांवड़ यात्रा रद्द करने की मांग की थी।
नहीं मानी योगी सरकार:
उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा रद्द करने के बावजूद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसे जारी रखने का फैसला किया।
योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा पर इस साल रोक नहीं लगाई। दिलचस्प है कि दोनों ही प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ही सरकार है।
अब सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों को ही नोटिस थमा दिया है।
गौरतलब है कि इस वर्ष कांवड़ यात्रा की शुरुआत 25 जुलाई से होनी है।
सर्वोच्च न्यायालय इस मसले की अगली सुनवाई 16 जुलाई को करेगा।