केरल सरकार ने दी बकरीद पर लॉकडाउन में ढील, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी 

केरल सरकार ने दी बकरीद पर लॉकडाउन में ढील, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी 

एक तरफ देश में जहां कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका जताई जा रही है।

वहीं केरल में एक बार फिर से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं।

इसी बिच केरल सरकार की ओर से बकरीद पर लॉकडाउन में ढील दे दी गयी।

केरल सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को फटकार लगाई है।

सुप्रीम कोर्ट ने अफ़सोस जताया है कि सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को नजर अंदाज करके व्यापारी संगठनों के दबाव में आ गई।

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को नाराजगी जताते हुए कहा कि ” केरल सरकार का हलफनामा चिंताजनक। यह भारत के सभी नागरिकों को जीवन के अधिकार की गारंटी नहीं देता है। केरल सरकार ने बकरीद के अवसर पर इस तरह की छूट देकर देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रव्यापी महामारी के जोखिम को बढ़ा दिया है।”

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निहित जीवन के अधिकार पर ध्यान देने का निर्देश दिए हैं।

साथ ही चेतावनी भी दी है कि केरल सरकार द्वारा बकरीद पर दी गयी इस ढील से कोरोना का और प्रसार हुआ तो सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही करेगी।

बता दें कि जहां कोरोना दर 15 फीसदी से अधिक है वहां भी केरल सरकार ढील दे दी है। 


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Vikas Srivastava

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