जमा सीमा अधिनियम में संशोधन को मिली मंजूरी, छोटे बैंकों के खाताधारकों को मिलेगी राहत  

जमा सीमा अधिनियम में संशोधन को मिली मंजूरी, छोटे बैंकों के खाताधारकों को मिलेगी राहत  

जमा सीमा अधिनियम में संशोधन को आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गयी है।

यह मंजूरी खाताधारकों की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए दी गयी है।

इस नए संशोधन से छोटे बैंकों में अपनी रकम रखने वाले जमाकर्ताओं को बड़ी रहत मिलेगी।

इस नए संशोधन के अंतर्गत किसी बैंक के डूबने या ख़तम होने पर जमाकर्ताओं को 90 दिन के अंदर इन्स्योर्ड 5 लाख रूपए मिल जायेंगे।

इसी क्रम में बुधवार को कैबिनेट ने डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है।

यदि किसी संकट के कारण बैंक पर लेन देन के ऊपर पाबंदी लगा दी जाती है तो जमाकर्ता को 5 लाख रूपए मिलेगा।

इस संशोधन के अंतर्गत 98.3 प्रतिशत खाताधारकों को इसका फायदा मिलेगा।

वहीं जमा मूल्य के आधार पर 50.9 प्रतिशत रकम कवर हो जाएगी।

ज्ञात हो की पिछले साल सरकार ने पंजाब एवं महाराष्ट्र सहकारी पीएमसी बैंक जैसे संकटग्रस्त बैंकों को सहायता के लिए बीमा आवरण को 5 गुना बढ़ा दिया था।

वित्त मंत्री ने भी आम बजट मेंडीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 में संशोधन की बात कही थी।

निर्मला सीतारमण के अनुसार विधेयक के कानून के बाद पीएमसी और अन्य छोटे बैंकों में रकम जमा करने वाले हजारों जमाकर्ताओं को तत्काल राहत मिलेगी।

ये अधिनियम तब लागू होगा जब किसी बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा।   


Click Here To Download – Magazine(PDF): News Bucket Magazine

Join Our WhatsApp Group: Click Here

न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका एवं यूट्यूब पर विज्ञापन और अपने पते पर मैगज़ीन प्राप्त करने के लिए 9807505429, 8924881010, 9839515068 पर संपर्क करें। 

Vikas Srivastava

Related articles