बेटे के खिलाफ FIR रद्द कराने के लिए मेजर आदित्य के पिता पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
नई दिल्ली: मेजर आदित्य के पिता ने गुरूवार को देश के सर्वोच्च अदालत में पिटीशन दायर की और अपने बेटे के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की।
कश्मीर में फायरिंग मामले में आरोपी बनाए गए आर्मी मेजर आदित्य के पिता ले. कर्नल करमवीर सिंह ने कहा की कश्मीर में ड्यूटी करना आसान नहीं है और मेरे बेटे ने अपने साथियो के बचाव के लिए फायर किया तथा प्रदर्शन कर रहे लोगो को वह से हट जाने की चेतवानी भी दी थी।
पिटीशन के अनुसार जमा हुई भीड़ काफी उग्र हो गई उन्होंने एक जेसीओ को -पीटकर मारने की कोशिश की तब भीड़ को चेतावनी देकर तितर-बितर करने के लिए फायर किए थे।
आर्मी की ओर से कहा गया है गढ़वाल यूनिट के जिस मेजर के खिलाफ पुलिस ने हत्या और हत्या की कोशिश के आरोप में केस दर्ज किया है वो घटनास्थल से करीब 200 मीटर की दूरी पर थे।
जानिये क्या है मामला
27 जनवरी को आर्मी का एक काफिला शोपियां के गनोवपोरा गांव से गुजर रहा था। इसी दौरान कुछ प्रदर्शनकारी सेना के काफिले पर पत्थर फेकना शुरू कर दिया। जवाब में सिक्युरिटी फोर्सेज ने उन्हें भगाने के लिए कुछ राउंड फायरिंग की, जिसमें दो लोगों की मृत्यु हो गई।
कर्नल कर्मवीर सिंह ने कहा कोर्ट सैन्य अधिकारियो की रक्षा और मुआवजे के लिए गाइडलाइन्स जारी करे ताकि भविष्य में किसी सेना के जवान को ड्यूटी के दौरान इस तरह के मामलो में न फसाया जा सके।
ये है आर्मी पर्सनल्स पे केस चलने का तरीका
जम्मू-कश्मीर सरकार के ऑर्डर पर जम्मू-कश्मीर पुलिस ने आर्मी पर्सनेल्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है हलाकि सेना के सूत्रों ने बताया है की इस तरह के मामलो में केस चलने के लिए पुलिस को केंद्र सरकार से मंजूरी लेनी होगी।
2001 के बाद से कश्मीर पुलिस ने 50 मामलो में आर्मी के खिलाफ मामला दर्ज किया था पर 47 मामलो को केंद्र सरकार के तरफ से ठुकरा दिया गया था और तीन मामलो पे अभी तक कोई फैसला नहीं आया है।