विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
देशभर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए विश्वविद्यालयों के फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर एग्जाम पर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे।
कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी राज्य को लगता है कि उनका परीक्षा कराना मुमकिन नहीं है तो वह यूजीसी के पास संपर्क कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई भी राज्य अंतिम वर्ष की बिना परीक्षा लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं कर सकते।
यूजीसी के द्वारा 30 सितंबर तक परीक्षा करवाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में लास्ट ईयर एग्जाम को टालने की याचिका पर पिछली सुनवाई 18 अगस्त को हुई थी और इस याचिका पर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की अंतिम परीक्षा कराने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए भी कहा था।
याचिका में यूजीसी ने कहा था कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में परीक्षा आयोजित करने पर राजनीतिक विरोध कर रही है।
महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मई के महीने में गठित एक विशेषज्ञ पैनल ने भी परीक्षा आयोजित करने की सिफारिश की थी। उस पैनल ने कहा कि राज्य सरकार यह नहीं कह सकती कि परीक्षा आयोजित न करें, हालांकि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकारें सिफारिश कर सकती हैं।
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