सरकार ने कोरोना पॉलिसी में किया बदलाव, संक्रमित मरीजों के लिए जारी की नई गाइडलाइन
कोरोना मरीजों को लाभ पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने कोरोना पॉलिसी में बदलाव किया है।
इससे पहले कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जाता था।
मगर अब नए नियमों के तहत रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है।
कोविड रिपोर्ट के चक्कर में मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, देरी से इलाज मिलने के कारण कई मरीज अपनी जान गवा चुके हैं।
ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बारे में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार 3 दिनों के भीतर नई नीति को अमल में लाने की बात कही गई है।
इस नीति के तहत संदिग्ध मरीजों को सस्पेक्टेड वार्ड में दाखिला मिल सकेगा। इसमें कोविड सेंटर, पूर्ण समर्पित कोविड सेंटर और कोविड अस्पताल शामिल होंगे।
साथ ही इस नई नीति में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि मरीजों को इस आधार पर इंकार नहीं किया जा सकता कि वह किसी अन्य राज्य के हैं।
इस नीति के मुताबिक किसी भी मरीज को अब किसी भी राज्य के अस्पताल में दाखिल करना मुमकिन होगा।
इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई पहचान पत्र न रखने वाले लोगों का भी वैक्सीनेशन कराने का निर्देश जारी किया है।
इसके मुताबिक अब ऐसे लोगों का कोविन ऐप में पंजीकरण कराया जाएगा और उनका टीकाकरण के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे।
इन लोगों के पहचान की जिम्मेदारी स्थानीय जिला प्रशासन की होगी।
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