जानिए 3 मई तक जारी दिशा निर्देश, लॉक डाउन-2 में गृह मंत्रालय ने किया ऐलान
देश में लॉक डाउन का पार्ट 2 चालू हो गया है और लॉक डाउन पार्ट 2 जारी करने के साथ ही गृह मंत्रालय ने नई गाइड लाइन जारी की है। गृह मंत्रालय की जारी गाइड लाइन के अनुसार 3 मई तक लॉक डाउन के दौरान भी कुछ रियायतें दी जाएगी।
आइए जानते है कहा क्या मिलेगी रियायत
गृह मंत्रालय के अनुसार कृषि से जुड़े कामों में रियायत दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कृषि कार्य के लिए किसानों को राहत देने का फैसला किया है। गेंहूँ की फसल कटने को तैयार है और फसलों की कटाई और बुवाई के लिए किसानों को छूट मिलेगी।
साथ ही बुवाई के लिए बीजों की खरीदी भी जारी रहेगी। गृह मंत्रालय ने ट्रेनों या बसों में कोरोना योद्धाओं की आवाजाही की इजाजत दी है। इसके अलावा मनरेगा मजदूरों को काम करने की इजाजत दी गयी है।
क्या रहेंगे बंद
गृह मंत्रालय ने कृषि के अलावा और सभी प्रकार के प्रकार के प्रतिष्ठानों को बंद रखने के निर्देश दिए है। इसके अलावा सभी प्रकार के परिवहन सेवाओं के साथ साथ सभी डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट, ट्रेन, शैक्षणिक संस्थाओं, सिनेमा हॉल, होटल्स, शॉपिंग मॉल और सभी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में जाने के लिए भी अब 20 से अधिक लोगों को जाने की इजाजत नहीं दी गयी है।
सार्वजनिक स्थानों पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा नहीं तो जुर्माना का प्रावधान किया गया है।
हॉट स्पॉट एरिया की स्थिति
हॉट स्पॉट इलाकों में किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। कोरोना संक्रमित इलाकों में किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं दी गयी है। आवश्यक सामानों की होम डिलेवरी की जाएगी। इसके अलावा हॉट स्पॉट इलाकों में सिर्फ पुलिस बल और मेडिकल स्टाफ का ही मूवमेंट होगा।
20 अप्रैल तक मिलेगी थोड़ी और राहत
20 अप्रैल तक जिन इलाकों जिन इलाकों में कोरोना के मरीज नहीं पाये गए है वहां राज्य सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार ही छूट दी जाएगी।
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