सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, वायु प्रदूषण नियंत्रण योजना बनाने के लिए दी 24 घंटे की समय सीमा
दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर के बीच स्कूल खोलने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा कि जब सरकार ने वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम लागू किया है तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है। “हम औद्योगिक और वाहनों के प्रदूषण के बारे में गंभीर हैं। आप हमारे कंधों से गोलियां नहीं चला सकते, आपको कदम उठाने होंगे। स्कूल क्यों खुले हैं?” CJI एनवी रमन की अगुवाई वाली बेंच ने कहा।
राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल सभी कक्षाओं के लिए सोमवार (29 नवंबर) से एक बार फिर से खुल गए। सरकार ने वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि के कारण नवंबर में शहर के सभी स्कूलों को बंद कर दिया था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अनुपालन न करने वाले उद्योगों को बंद कर दिया गया और राज्य सरकारों को सूचित किया गया। “चीजें जेट गति से चल रही हैं और अधिकारी चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं,” उन्होंने कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि अगर केंद्र और दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय करने में विफल रहती है तो अदालत आदेश पारित करेगी.
अदालत ने कहा, “हमें लगता है कि वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है।” अदालत ने केंद्र और दिल्ली सरकार को वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक गंभीर योजना के साथ आने के लिए 24 घंटे की समय सीमा दी।
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