ATM से कैश खत्म होने की झंझट होगी दूर, RBI ने बनाया जरुरी नियम
ATM में बार-बार कैश ख़त्म हो जाने और समय से उसे दुबारा न भरने को लेकर रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने नए नियम बनाए हैं।
RBI ने समय पर अपनी ATM मशीन में पैसे नहीं डालने वाले बैंकों पर जुर्माना लगाने की बात कही है।
RBI ने मंगलवार को एक बयान जारी कर कहा है कि ATM मशीन में पैसे ना होने से ग्राहकों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
इस नए नियम के बाद एक अक्टूबर के बाद जो भी बैंक अपने ATM में एक तय समय के भीतर कैश नहीं डालेंगे उन्हें जुर्माना देना पड़ेगा।
अपने बयान में RBI ने कहा है कि, “कैश की कमी के चलते कितने समय तक ATM खाली रहते हैं और इससे ग्राहकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसको लेकर जांच की गई है। इसमें ये पता चला है कि एटीएम में कई बार समय रहते दोबारा कैश नहीं डाला जाता है जिससे आम जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।”
RBI ने ‘Scheme of Penalty for non-replenishment of ATMs’ की घोषणा करते हुए कहा कि, “यदि एक महीने में किसी ATM में महीने में 10 घंटे से ज्यादा समय तक कैश मौजूद नहीं रहता है तो संबंधित बैंक पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपये का जुर्माना लगााया जाएगा।”
सभी बैंक अपना सिस्टम ठीक करें और अपडेट रखें इसके लिए RBI ने यह नियम बनाया है।
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