29 को अप्रैल सब बन्द, बाहर निकले तो होगी दर्ज FIR

29 को अप्रैल सब बन्द, बाहर निकले तो होगी दर्ज FIR

वाराणसी। वाराणसी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 29 अप्रैल को सभी प्रकार की दुकानें, मंडी, होम डिलीवरी, व्यवसायिक गतिविधियों पर पूर्णतः रोक लगायी गयी है।

सिर्फ सरकारी कार्य और व्यवस्था में लगे लोग, सामाजिक भोजन के पैकेट देने वाली संस्था, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल और दूध की होम डिलीवरी को अनुमन्य होंगे।

इन सभी सुविधाओं के अलावा सभी प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगायी गयी है। इसके अलावा सभी प्रकार के पास निलम्बित होंगे।

वाराणसी नगर निगम सीमा में ये नए नियम 29 अप्रैल को लागू होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में ये नियम लागू नहीं होंगे।

29 अप्रैल को मेडिकल कारणों से वाराणसी नगर निगम सीमा में ही घुसने की इजाजत रहेगी। बिना मेडिकल एमरजेंसी के कोई बाहर निकलेगा तो उस पर फिर दर्ज होगी।

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Vikas Srivastava

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