एसपी ट्रैफिक वाराणसी ने जाम को लेकर दी चेतावनी, दो सरकारी विभागों पे दर्ज़ कराया मुकदमा
वाराणसी: शायद ही ऐसा कोई दिन होता होगा जब वाराणसी शहर के मुख्य हिस्सों में जाम की समस्या न हो, कही इनका कारण सरकारी विभागों द्वारा की जा रही खुदाई है तो कही दुकानदारों और व्यापरिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया गया अतिक्रमण। एसपी ट्रैफिक कार्यालय के अनुसार परियोजना प्रबंधक सेतु निगम, पेयजल विभाग दुर्गाकुंड और जौनपुर वाराणसी मार्ग पर स्थित विशाल मेगा मार्ट द्वारा किये जा रहे कार्यो को अविवेकपूर्ण और गैरजरुरी मानते हुए उनपर ऍफ़आईआर दर्ज़ करवाई है।
शहर में आये दिनों होने वाली खुदाई से हमेशा ही ट्रैफिक जाम की समस्या बनी रहती है जिससे सड़को पर यातायात की व्यवस्था चरमरा जाती है। इस यातायात व्यस्था को पटरी पर लाने के एसपी ट्रैफिक सुरेश चंद्र रावत ने दो सरकारी विभागों और एक निजी फर्म पर यातायात को अवरुद्ध करने के आरोप में मुकदमा दर्ज़ कराया है।
इन कारणों से दर्ज़ किया गया मुकदमा
प्राप्त जानकारी के अनुसार परियोजना प्रबन्धक सेतु निगम द्वारा लहरतारा, चैकाघाट फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य प्रगति पर है। उक्त संस्था को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी द्वारा तीन बार स्थलीय निरीक्षण कर सुगम यातायात व्यवस्था हेतु सड़क के दोनो तरफ 07-07 मीटर की सर्विस लेन पिच रोड बनवाये जाने, कुल 30-ट्रैफिक वालेन्टियर्स यातायात संचालन हेतु लगाये जाने, प्रोटेक्शन वाल को अन्दर की तरफ कम करने व प्रतिदिन पानी का छिड़काव किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था किन्तु उनके द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई। जिससे अभी तक आवागमन की स्थिति अवरुद्ध है।
इस बात का संज्ञान करते हुए कार्यदायी संस्था के विरूद्ध थाना सिगरा पर धारा-268/283/290/341 आईपीसी के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
इसके अलावा जौनपुर-वाराणसी राष्ट्रीय राज्यमार्ग पर भोजूबीर तिराहा के पास विशाल मेगा मार्ट के संचालक द्वारा प्रतिदिन अपने ग्राहकों और कर्मचारियों द्वारा वाहन खड़ा करवाकर आम व्यक्ति के लिए यातायात अवरुद्ध करवा देते है जिससे भीषण जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है।
जांच के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया कि विशाल मेगा मार्ट के पास सिर्फ दो पहिया वाहनेां हेतु पार्किंग है उनके यहाॅ जाने वाले ग्राहकों के दो पहिया, चार पहिया वाहन रोड पर ही खड़ा कराये जाते है जिससे जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए विशाल मेगा मार्ट के प्रबन्धक के विरूद्ध थाना शिवपुर में आईपीसी की धारा -268/283/290 /341 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की तैयारी की जा रही है।