उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया
यूपी सरकार द्वारा आयी नयी गाइडलाइन के अनुसार उत्तर प्रदेश के 61 जिलों में कर्फ्यू में ढील देते हुए अनलॉक की प्रक्रिया जारी कर दी गयी है।
इस नई गाइडलाइन के अनुसार 600 से ज्यादा कोरोना केस वाले जिलों को छोड के अन्य जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों पे अनलॉक आदेश दिए गए हैं।
नई गाइडलाइन के शर्तों के अनुसार खोले गए सभी संस्थानों, दुकानों और कार्य क्षेत्रों में मास्क, दो गज की दूरी और सेनेटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
फ्रंटलाइन सरकारी संस्थानों में सभी कर्मचारियों को आने की अनुमति है, वहीं अन्य सरकारी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी ही आएंगे।
औद्योगिक संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को आईडी कार्ड या इकाई के प्रमाण पत्र के आधार पर आने-जाने की छूट दी गयी है।
सब्जी मंडी को खुले स्थानों पर खोलने की अनुमति है।
बैंक और बीमा कंपनियां खुलेंगी, रेस्टोरेंटों को होम डिलीवरी की अनुमति दी गयी है। अंडे, मांस, मछली और खाद बीज व अन्य कृषि निवेश से संबंधित उत्पाद व कृषि संयंत्रों की दुकानें कोरोना प्रोटोकॉल के साथ खुलेंगे।
वाहनों को लेकर बने नियम के अनुसार बसों को नियमित रूप से सेनेटाइज करने और यात्रियों थर्मल स्क्रीनिंग के आदेश दिए गए हैं।
दो पहिया वाहनों निर्धारित सीट के अनुसार यात्री, वहीं ऑटो रिक्शा में चालक के साथ अधिकतम 2 यात्री, बैटरी रिक्शा में चालक सहित 3 यात्री और चार पहिया वाहनों पर केवल 4 यात्रियों के बैठने की अनुमति दी जाती है।
धर्मस्थलों के अंदर एक बार में एक स्थान पर 5 से अधिक श्रद्धालुओं के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा।
शादी व आयोजनों में 25 और अंतिम संस्कार में 20 लोग को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शामिल होने की अनुमति दी गयी है।
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