दिल्ली सरकार और एलजी के टकराव के बीच राष्ट्रपति का नया फैसला, एलजी को सौंपी दो नई शक्तियां
केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जारी टकराव के बीच देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अहम फैसला लिया और एक अधिसूचना जारी कर एलजी को दो नई शक्तियां प्रदान कर दी। अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति ने दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को औद्योगिक संबंध संहिता-2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता-2020 के तहत दो नए अधिकार सौंप दिए गए है। राष्ट्रपति के इस फैसले के बाद उपराज्यपाल न सिर्फ पहले की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होंगे बल्कि उपराज्यपाल के पास उक्त कानूनों के तहत नियम बनाने का अधिकार भी होगा।
राष्ट्रपति ने ये अतिरिक्त शक्तियां इसलिए दी हैं, ताकि केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित क्षेत्रों में जरूरत के अनुरूप नियम तैयार किए जा सकें। यह कदम ऐसे वक्त में उठाया गया है जब उपराज्यपाल पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बेहद हमलावर रुख अपनाए हुए हैं।
उपराज्यपाल को मिले नए अधिकारों के अनुसार एलजी के बनाए नियम केंद्र शासित प्रदेश के क्षेत्र में जहां इनकी जरूरत होगी लागू किए जा सकेंगे। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि 16 जनवरी को गृह मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचनाओं का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया जाता है कि दिल्ली के उपराज्यपाल अगले आदेश तक इन नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करेंगे और उपयुक्त सरकार या राज्य सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे।
बता दें कि अधिसूचना में इन छह केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक और उपराज्यपालों को व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता, 2020 के तहत उपयुक्त सरकार की शक्तियों के प्रतिनिधिमंडल के संबंध में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसार, राष्ट्रपति के निर्देशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली समेत अन्य केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या उप राज्यपाल उक्त संहिता के तहत शक्तियों का प्रयोग और उपयुक्त सरकार के कार्यों का निर्वहन करेंगे।
Click Here To Download – Magazine(PDF): News Bucket Magazine
Join Our WhatsApp Group: Click Here
न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका एवं यूट्यूब पर विज्ञापन और अपने पते पर मैगज़ीन प्राप्त करने के लिए 9807505429, 8924881010, 9839515068 पर संपर्क करें।