नाम की स्पेलिंग गलत होने पर यौन शोषण का आरोपी बरी, उच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

नाम की स्पेलिंग गलत होने पर यौन शोषण का आरोपी बरी, उच्च न्यायालय ने लगाई फटकार

तमिलनाडु से एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है।

यहाँ दो साल की एक बच्ची के साथ यौन शोषण करने वाले आरोपी को पॉक्सो न्यायलय से बरी कर दिया गया था।

आरोपी को इस वजह से बरी कर दिया गया था कि पीड़िता की माँ द्वारा दिए गए बयान में आरोपी का नाम गलत लिख दिया गया था।

नाम की स्पेलिंग गलत होने के चलते अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।

बता दें कि आरोपी का नाम पीड़िता की माँ ने तमिल में सीमेन बताया लेकिन अंग्रेजी में इसे ‘सेमेन’ के रूप में लिख दिया गया।

ये गलती टाइपिस्ट ने की थी।

आरोपी के वकील ने पॉक्सो कोर्ट में नाम अलग होने की दलील दी थी।

जिस पर अदालत सहमत हो गया।

इसके खिलाफ पीड़िता की माँ ने तमिलनाडु के मद्रास उच्च न्यायलय में याचिका दाखिल की थी।

मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए पॉक्सो अदालत का फैसला पलट दिया।

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ट्रायल कोर्ट भी कभी-कभी अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर हैं।

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़िता सिर्फ 2 साल की है।

ऐसे में वो खुद अपने साथ हुए घटना का विवरण नहीं दे सकती है।

ऐसे में उसकी माँ के ही बयान के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

ये मामला आज से चार साल पहले की है।

2017 में पीड़िता की माँ अपनी बच्ची को पड़ोसी के घर छोड़कर बाजार गई हुई थी।

तभी पड़ोसी ने सिर्फ दो साल की बच्ची का यौन शोषण किया


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Vikas Srivastava