‘खजूर’ और ‘कुरान’ खेप स्वीकार करने पर केरल सरकार के खिलाफ केस दर्ज 

‘खजूर’ और ‘कुरान’ खेप स्वीकार करने पर केरल सरकार के खिलाफ केस दर्ज 

UAE वाणिज्य दूतावास के द्वारा भेजी गयी खजूर और कुरान की खेप को स्वीकार करना केरल सरकार को महंगा पड़ गया।

इस संबंध में केरल सरकार के खिलाफ सीमा शुल्क विभाग की ओर से 2 मामले दर्ज किये गए है। 

आपको जानकारी के लिए बता दें कि केरल सरकार ने राजनयिक चैनल के माध्यम से निजी इस्तेमाल के लिए कथित तौर पर UAE से आयातित 18 हजार किग्रा0 खजूर और कुरान की खेप को स्वीकार किया है। 

इन सब के बावजूद कुछ शक्तिशाली लोगों की भूमिका की जांच भी शुरू हो गयी है जिनके द्वारा कानून का उल्लंघन किया गया।

इस संबंध में सीमा शुल्क अधिकारियों का कहना है कि 2017 में राज्य सरकार ने तिरुवनंतपुरम में UAE वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने 18 हजार किग्रा0 खजूर की खेप और 2020 में पवित्र कुरान की खेप भी राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा स्वीकार की गयी है। 

अधिकारियों के मुताबिक राज्य सरकार ये सीमा शुल्क अधिनियम का उल्लंघन है और राज्य सरकार ने कर छूट प्रमाणपत्र के जरिये व्यक्तिगत उपयोग के लिए राजनयिकों के द्वारा स्वीकार किया गया। 

इस मामले में अधिकारियों ने दावा किया है कि ये सीमा शुल्क अधिनियम, मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम और विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के कुछ प्रावधानों के तहत उल्लंघन का एक स्पष्ट मामला है। 

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Vikas Srivastava

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