यौन उत्पीड़न के मामलों में नाबालिक की उम्र सीमा को कम करने की मांग, केंद्र से हुयी सिफारिश
यौन अपराधों के मामलों में नाबालिक होने की उम्र की सीमा को 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने के लिए केंद्र से सिफारिश की गयी है।
गृह मामलों में संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम पॉक्सो (POCSO Act) में उम्र की सीमा को घटाने की मांग की है।
कांग्रेस के संसद सदस्य आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली समिति ने 15 मार्च को ही राज्यसभा में रिपोर्ट पेश कर दी है। अब इंतजार है केंद्र की महुर लगने की।
इस रिपोर्ट में वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2019 के दौरान हुए यौन उत्पीड़न के मामलों में नाबालिकों का जिक्र किया गया।
रिपोर्ट में यौन अपराध में सम्मिलित नाबालिक की उम्र सीमा पर समीक्षा की गयी।
समिति के द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट में ये सिफारिश की गयी है कि गृह मंत्रालय को इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय के साथ उठाना चाहिए।
रिपोर्ट में 2017 से 2019 के बीच हुए यौन उत्पीड़न के मामलों में नाबालिकों की संख्या पर चिंता व्यक्त की गयी।
साथ ही ये सुझाव दिया गया कि अगर इसी प्रकार यौन उत्पीड़न के मामलों में नाबालिकों की संलिप्तता बढ़ती रही तो,आने वाले समय में इसके परिणाम और भी घातक देखने को मिलेंगे।
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