केंद्र सरकार ने दी रियायत लेकिन वाराणसी में नहीं खुलेंगी दुकानें, डीएम ने की पुष्टि
वाराणसी। कोरोना वायरस की वजह से देश में जारी लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने बड़ी रियायत देने का फैसला किया है। लॉकडाउन के बीच शनिवार से कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुल सकेंगी।
नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में स्थित राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत, आवासीय कॉलोनियों के समीप या बाजार में स्थित दुकानें ही खुल सकेंगी।
केंद्र सरकार के शर्तों के अनुसार मल्टी और सिंगल ब्रांड के शोरूम सहित शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुलेंगे। 24 मार्च को देर रात गृहमंत्रालय ने ये आदेश जारी किया।
लेकिन जहाँ तक बात वाराणसी की है तो आपको बता दें कि जिले में बीते कुछ दिनों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और हॉट स्पॉट एरिया की संख्या में वृद्धि को देखते हुए जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि
जिन दुकानों को पूर्व में खोलने की इजाजत दी गयी थी, सिर्फ वही दुकानें सुबह 10 बजे तक खुलेंगी।
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यदि हालात सुधरते हैं तो वाराणसी में भी कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट से बाहर की दुकानें खुल सकेंगी लेकिन उसकी सूचना जिलाधिकारी द्वारा दी जाएगी। अभी जैसे चल रहा है, वैसे ही चलेगा और अभी जिले में कोई रियायत नही दी जाएगी।
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