कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण 1 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

कोरोनावायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण 1 मई तक बढ़ा लॉकडाउन

देश में कोरोना की दूसरी लहर ने प्रकोप बरपा रखा है।

देशभर में कोरोनावायरस मामले बेलगाम होते जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी राज्य की सरकारें चिंतित हैं और अपने-अपने तरीके से स्थिति पर नियंत्रण पाने की जुगत में लगे हुए हैं।

ऐसे में महाराष्ट्र में कोरोना बेलगाम हो चुका है, जिसको लेकर महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने कई पाबंदियां बढ़ा दी है।

महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि आज रात 8 बजे 1 मई तक लॉकडाउन रहेगा। महाराष्ट्र से अपने घरों की ओर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की भीड़ लोकमान्य तिलक टर्मिनल पर उमड़ रही है, जो किसी प्रकार से अपने घर पहुंच कर अपनी जान बचाना चाह रहे है।

इसकी वजह है कि महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है।

इस संक्रमण के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके कारण वहां रह रहे प्रवासियों में डर का माहौल व्याप्त हो गया है।

इन प्रवासियों में अधिकांश मजदूर हैं, जो पिछले साल भी देश में लगे लॉकडाउन के बाद किसी तरह से अपने घर पहुंचे थे, जिसमें कईयों की मौतें भी हुई थी। 

महाराष्ट्र में सख्त लॉकडाउन के बाद सभी प्रकार के कार्य बंद हो गए हैं, लिहाजा अब यह प्रवासी अपने गांव जाने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। 

आइए आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में क्या है नियम

महाराष्ट्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान भी सरकारी ऑफिस में सिर्फ 15% कर्मचारियों को रहने के आदेश दिए हैं, इससे पहले यह आंकड़ा 50 फ़ीसदी था।

इसके अलावा शादियों में शामिल होने के लिए सिर्फ 25 लोगों को ही इजाजत दी गई है और किसी भी प्रकार की शादी समारोह को सिर्फ 2 घंटे की इजाजत मिली है।

उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाते हुए नियम तोड़ने वालों पर 50000 जुर्माने का आदेश दिया है।

सभी प्रकार के सरकारी बसों में 50 फ़ीसदी लोगों को ही बैठने का निर्देश है, इसके अलावा किसी भी यात्री को खड़े होकर सफर करने पर रोक लगाई गई है।

महाराष्ट्र में अब बिना वैलिड रीजन के एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर रोक लगा दी गई है।

इसके अलावा यात्रा करने के लिए लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। साथ ही लोकल ट्रेन से यात्रा करने के लिए आवश्यक रीजन बताना होगा।

इसके अलावा लोकल ट्रेन में आवश्यक सेवा से जुड़े लोगों को मेडिकल इमरजेंसी या उसके डॉक्यूमेंट दिखाकर ही टिकट दिया जाएगा। 


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Vikas Srivastava

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