वाराणसी की नई गाइड लाइन जारी, नए तरीके से खुलेंगी दुकानें

वाराणसी की नई गाइड लाइन जारी, नए तरीके से खुलेंगी दुकानें

वाराणसी। लॉकडाउन-4 में सरकार ने लोगों की राहत देते हुए सभी दुकानों को नियमों के साथ खोले जाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, होटल्स, एक छत के नीचे की दुकानें और धार्मिक स्थल अभी भी बंद रहेंगे।

आपको बता दें कि सभी राज्यों ने लॉक डाउन-4 की नई गाइड लाइन जारी कर दी है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपनी नई गाइड लाइन जारी करते हुए विशेषकर दुकानदारों को नियमों के साथ दुकानें खोलने के निर्देश दिए है।

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने वाराणसी में नई गाइड लाइन जारी करते हुए ऑड और ईवन के क्रम में दूकानों को खोलने के निर्देश दिए हैं।

आइये विस्तार से जानते है, क्या है ये नई गाइड लाइन—-

1. वाराणसी में सड़क के दोनों तरफ दुकानों को खोलने के नए निर्देश दिए गए हैं। सड़क के बाएं तरफ की दुकानें  सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खोली जायेंगी तथा सड़क के दायीं ओर की दुकानें मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को खोली जायेंगी। सभी दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 8 बजे तक ही खोलने की इजाजत दी गई है।

2. इसके अलावा सब्जी मंडियों को खोलने के लिए पूर्व मे निर्धारित नियम ही लागू रहेंगे। दवा मंडियों को खोलने के लिए भी अल्टरनेट दिनों की व्यवस्था लागू रहेगी जिसके लिए सम्बंधित एसोसिएशन सूची तैयार करके सम्बंधित थाने में दी जानी होगी।

3. ठेला पटरी व्यवसाइयों के लिए भी नए नियम तय किये गए है और इन्हें पूर्ववत की भांति गालियों में घूमकर समान बेचने की छूट होगी। सड़को पर ठेला लगाने की इजाजत नही होगी।

4. बनारस की शान कहे जाने वाले पान की दुकानों को खोलने के निर्देश दिये गए है मगर पान की दुकानों पर पान खाने की इजाजत नही होगी। सैलून और पार्लर में शरीर ढकने के लिए खुद का तौलिया ले जाना होगा और दुकानदार को सेनेटाइजेशन की व्यवस्था करनी होगी।

5. शादी समारोह के आयोजन के लिए तहसील के उप जिलाधिकारी से लेनी होगी अनुमति और अनुमति प्राप्त व्यक्तियों से अधिक भीड़ नही होनी चाहिए।

6. जिले में साइकिल रिक्शा को सोमवार से शनिवार तक सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चलने की अनुमति दी गयी है। ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और बस संचालन के लिए एसपी ट्रैफिक के द्वारा अगले 10 दिन के बाद योजना को लागू की जाएगी।

7. मिठाइयों की दुकानें और वाहन मरम्मत की दुकानें को भी मार्केट लेन व्यवस्था के अनुसार खोलना होगा। किसी भी प्रकार की दूकानों पर लोगों को बैठने की इजाजत नहीं होगी।

8. सड़कों पर चलने वाले वाहनों के सम्बंध में नई गाइड लाइन के अनुसार दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति, चार पहिया वाहन पर चालक के अलावा 2 व्यक्ति के बैठने का नियम है।

इन सभी के अलावा जरूरी निर्देश के अनुसार इन सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने की अनिवार्यता होगी। यदि किसी भी व्यक्ति द्वारा लॉक डाउन के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया तो आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही होगी।

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Vikas Srivastava

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