पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति का आम चुनाव लड़ने का रास्ता हुआ साफ़
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2018 के पाकिस्तान आम चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अपनी दावेदारी थोक सकते हैं। उच्चतम न्यालयाय में उनके ख़िलाफ़ दायर याचिका को रद्द करते हुए सर्वोच्च न्यायलय ने उन्हें लड़ने की मंजूरी दिया है।
पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायलय ने एक अहम फैसला सुनाया। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान में होने वाले इस वर्ष के आम चुनाव में पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता निभा सकते हैं। गौरतलब हो कि पाकिस्तान में इस वर्ष 24 जुलाई 2018 में आम चुनाव होना प्रस्तावित हुआ है। पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ अब आराम से आम चुनाव में नामांकन दायर कर सकते हैं। 71 वर्षीय मुशर्रफ को पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश साकिब निसार की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने 13 जून तक अदालत के समक्ष पेश होने को कहा है। मुशर्रफ इस समय दुबई में हैं।
पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ को इस वर्ष चुनाव लड़ने के वजह से राजनितिक गलियारो का बाज़ार बड़ा ही गर्म हो गया हैं। मुशर्रफ को आजीवन अयोग्य ठहराये जाने के खिलाफ पेशावर हाईकोर्ट उनकी समीक्षा याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने आदेश जारी किया की लाहौर रजिस्ट्री से पहले मुशर्रफ को पेश होना पड़ेगा और साथ ही यह भी कहा की सरकार किसी भी तरीके से मुशर्रफ को गिरफ्तार नहीं कर सकती हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग (APML) के प्रमुख हैं। मुशर्रफ साहब दुबई में पिछले दो सालो से खुद से निर्वासन का जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
गौरतलब हो कि मुशर्रफ को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के मर्डर के केस में उन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया था।मुशर्रफ 1999 से 2008 तक पाकिस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं।