RBI के बैन से PMC Bank की सेवाएं ठप, खाता धारक कर रहे है हंगामा
मंगलवार को रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा Punjab and Maharastra Co-Operative (PMC Bank) के ग्राहकों को चौका देने वाला कदम उठाया गया।
जिससे की पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के खाता धारक को अब 1000 से अधिक राशि निकालने पर रोक लगा दी गयी RBI द्वारा यह रोक छः महीने के लिए लगायी गयी है
RBI के निर्देशानुसार बैंक का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है सिर्फ उसकी सेवाएं प्रतिबंधित की गयी है बचत, चालू और अन्य जमा खाते से कोई धारक सिर्फ 1000 रूपए तक की निकासी कर सकता है।
इसके अलावा PMC Bank को किसी भी तरह का बैंक लोन और एडवांस की सेवा भी देने से प्रतिबंधित कर दिया गया है बैंक अब पुराने लोन भी रेनेवुएल नहीं कर पायेगा
PMC Bank ने जानकारी दी है कि उसका बैंक घाटा 2018-19 में 1.20 प्रतिशत घटकर 99.69 करोड़ रुपए रहा। बैंक पर एनपीए कम बताने का आरोप है। वहीं इस फैसले के बाद ग्राहकों में गुस्सा साफ़ ज़ाहिर देखा जा सकता है।
बैंक की कुल अलग-अलग 137 शाखाएं है जहां पर बैंक के मौजूदा खता धारको के विरोध की खबरें भी सामने आ रही है। बैंक के एमडी जॉय थॉमस ने कहा है कि हमें आरबीआई के नियमों का उल्लंघन करने के लिए खेद है। ग्राहकों को आगामी 6 महीने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं
बता दें कि 1984 में शुरू हुए इस बैंक की पुरे देश के 6 राज्यों में कुल 137 शाखाएं हैं। जिनमे कुछ गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक और मध्यप्रदेश में हैं।
यह देश के टॉप 10 को-ऑपरेटिव बैंकों की सूची में भी शामिल था। रिजर्व बैंक के इस आदेश की कॉपी प्रत्येक ग्राहक को भी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही इसकी एक कॉपी आरबीआई के वेब पोर्टल पर भी डाली गयी है।
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