जमीन पर कब्जे सहित 20 लाख का फर्जीवाड़ा में भाजपा विधायक पर केस के आदेश

जमीन पर कब्जे सहित 20 लाख का फर्जीवाड़ा में भाजपा विधायक पर केस के आदेश

वाराणसी: मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत ने जालसाजी कर जमीन पर कब्जा करने के मामले में भाजपा विधायक रवींद्र नाथ त्रिपाठी सहित छह के विरुद्ध यूपी के भदोही से मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है।

बैनामा करके फर्जी दस्तावेज तैयार करवाया

आरोप है कि विधायक और अन्य लोगों ने चौगना गांव की आराजी संख्या 126 के सहखातेदारों का हिस्सा हड़पने के इरादे से विक्रमादित्य बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम बैनामा करके फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिया एवं सहखातेदारों की सहमति लिए बिना ही उसी के आधार पर 15 वर्षों के लिए बंधक रख दिया।

अनुबंध पत्र में निभाई अहम् भूमिका

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक ने अनुबंध पत्र में अहम् भूमिका निभाई थी ऐसा आरोप है। इस अनुबंध पत्र के आधार पर प्रदेश सरकार से 20 लाख का अनुदान कन्या विद्यालय के बनवाने के लिए ले लिया वा उसी भूमि में निजी मकान उस रकम द्वारा ही बनवा लिया।

विधायक पर अपने पद के दुरूपयोग का लगाया आरोप

विधायक पर अपने पद का गलत आरोप करने सहित भूमि हड़पने का आरोप भी कृष्णानंद तिवारी द्वारा लगाया गया वा शिकायत भी की, परन्तु पुलिस दवरा इस सिलसिले में कोई भी केस नहीं दर्ज किया गया। फिर उन्होंने कही कोई सुनवाई न होने की स्थिति में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

सीजेएम कोर्ट ने दिया आदेश सुरियावां थाने की पुलिस को

सुरियावां थाने की पुलिस को सिर्फ पूर्व विधायक के छोड़कर चौगना निवासी विक्रमादित्य, अरविंद, सुभाषचंद्र तिवारी, सचिन वा महुआपुर निवासी चंद्रजीत के खिलाफ मामले की विवेचना करने का आदेश सीजेएम कोर्ट ने दिया है।

Mithilesh Patel

After completing B.Tech from NIET and MBA from Cardiff University, Mithilesh Patel did Journalism and now he writes as an independent journalist.

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