केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन निकालने के लिए नहीं पड़ेगी आधार की जरूरत

केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन निकालने के लिए नहीं पड़ेगी आधार की जरूरत

सरकार में कार्मिक, लोक शिकायत मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये जानकारी दी कि अब केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन निकालने के लिए आधार की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितेंद्र सिंह ने स्वैच्छिक संस्थाओं की स्थाई समिति की 30वीं मुलाकात के दौरान कहा कि आधार को पेंशन निकालने के लिए अनिवार्य नहीं किया गया है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री का ये बयान बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।

आपको बता दें कि पिछले काफी समय से खबरें आ रही थीं कि आधार के बैंक अकाउंट से ना लिंक होने के चलते रिटायर्ड कर्मचारियों को अपनी पेंशन निकालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौके पर राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए शुरू की गयी नई योजनाओं की तारीफ किया। उन्होंने बताया कि-अब रिटायर्ड कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन बढ़कर 9 हजार हो गयी है। इसके साथ ही मैच्यूरिटी की अधिकतम सीमा भी बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक हो गया है। 1 जुलाई से कर्मचारियों के लिए अटेंडेंस अलाउंस को 4500 से बढ़ाकर 6750 रुपए तक कर दिया गया। इसके अलावा फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस बढ़ाकर एक हजार रुपए प्रति महीना कर दिया गया है। लोगो तक इनकम टैक्स से जुड़े कुछ फायदे भी पहुंचाए गए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ़्ते ही आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले पर सुनवाई पांच जजों की संवैधानिक बेंच ने की थी। सुप्रीम कोर्ट में 17 जनवरी को सुनवाई शुरू होने के बाद हर हफ्ते तीन दिन आधार मामले पर सुनवाई हुई थी। 4 महीने में कुल 38 दिन सुनवाई चला। सरकारी योजनाओं, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर से आधार लिंक करने की सीमा बेंच ने फैसला आने तक बढ़ा दिया हैं। गौरतलब हो कि मार्च में बेंच ने कहा था कि आधार को जबरदस्ती सरकारी सेवाओं के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता।

Mithilesh Patel

After completing B.Tech from NIET and MBA from Cardiff University, Mithilesh Patel did Journalism and now he writes as an independent journalist.

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