225 किलो अफीम लेकर मध्य प्रदेश को उड़ाने निकला था माली, 10 साल की सजा के साथ लगा 1 लाख का जुर्माना
मध्य प्रदेश. उड़ता पंजाब फिल्म के तौर पर एक सख्श 225 किलो अफीम लेकर मध्य प्रदेश को भी उड़ाने निकला था जिसको नाकाम करते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने विष्णु कुमार माली नाम के सख्स को गिरफ्तार कर लिया था और कल शाम को राजगढ़ जिले के एक विशेष अदालत में पेश किया जहा अदालत द्वारा तस्करी के लिए दोषी व्यक्ति को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।
सरकारी वकील पी एन मलाकर ने बताया की, कोर्ट के विशेष न्यायधीश राजेश कुमार गुप्ता ने कल राजस्थान के निवासी विष्णु कुमार माली को अफीम की तस्करी के लिए सजा सुनाई।
10 साल की सजा के साथ 1 लाख का जुर्माना
इसके साथ ही अदालत ने माली पर एक लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। और न्यायधीश ने अपने फैसले में कहा की जुर्माने का भुगतान न करने पर विष्णु कुमार को 1 वर्ष की सजा अतरिक्त काटनी होगी।
आपको बता दे की 18 जून 2017 को माचपुर पुलिस स्टेशन की सिमा के पास घोघाटपुर से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बताया की माली के वाहन से करीब 225 किलो अफीम बरामद हुआ था। जिसके बाद इस मामले की पुलिसकर्मियो द्वारा गहन खोजबीन की गयी हलाकि वाहन में सवार माली के अन्य साथी भागने में कामयाब रहे। नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्स्टान्स (एनडीपीएस) एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।