वाराणसी में लॉकडाउन को लेकर फिर बदले नियम, अब इतने बजे तक खुली रहेगी दुकानें
वाराणसी। शहर में कोरोना की दूसरी लहर और बिगड़ रहे हालात के कारण पाबंदियों का दौर जारी है।
ऐसे में वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के अंतर्गत अधिकारों का उपयोग करते हुए दिशा निर्देश पारित किए हैं।
आपको बता दें कि जिले में 10 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा।
ऐसे में लॉकडाउन के दौरान सभी प्रकार की जरूरत की दुकानों को खोलने के लिए फिर से समय में परिवर्तन किया गया है।
आपको बता दें कि अब शहर में जरूरत के सामानों की दुकानें दोपहर 1:00 बजे तक खोली जा सकती हैं।
इसके लिए जिलाधिकारी ने सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर के प्रयोग के साथ अनुमति दी है।
आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सभी जनसामान्य लोगों का उनके घरों से बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा।
सभी प्रकार की जनसामान्य गतिविधियां और वाहनों का आवागमन नहीं होगा।
इसके अलावा सभी प्रकार के शॉपिंग कॉन्प्लेक्स, मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, शराब की दुकानें और धार्मिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
शहर में किसी भी प्रकार के धार्मिक व सार्वजनिक आयोजन पर रोक रहेगी।
इनके अलावा दूध, सब्जी, ब्रेड, फल, बेकरी के उत्पादों के अलावा भोजन सामग्री दुकानें, अनाज, गल्ले की दुकानें, सब्जी मंडी और फल मंडी को दोपहर 1 बजे तक खोलने की छूट दी गई है।
इसके साथ ही मेडिकल की दुकानें, मेडिकल आपूर्ति, मेडिकल टेस्ट, ब्लड जांच लैब संबंधी सभी प्रकार के प्रतिष्ठान इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इसके अलावा सभी पेट्रोल पंप, ऑक्सीजन गैस बिल्डर्स/सप्लायर, न्यूजपेपर वेंडर, गैस एजेंसी भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
शहर में हार्डवेयर की दुकानें, सरकारी निर्माण कार्य, सरकारी व निजी साधन, टैक्सी, ऑटो और रिक्शा आदि पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
इसके साथ ही बीज व खाद की दुकानें, गेहूं क्रय केंद्र, दूरसंचार सेवाएं, डाक सेवाएं प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक सेवा से जुड़े व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
यात्रियों के आवागमन और वैक्सीनेशन कराने वाले व्यक्तियों के आवागमन के लिए वाहनों, टैक्सी, ऑटो व ई-रिक्शा पर प्रतिबंध नहीं होगा।
इसके अलावा होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां जैसे जोमैटो, स्विग्गी के साथ सरकारी विभागों एवं कोविड तथा नॉन कोविड के मरीजों को ऑनलाइन भोजन सप्लाई करने वाले भी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
इसके साथ ही जनपद में जारी शुक्रवार की रात्रि 8 बजे से सोमवार की सुबह 7:00 बजे तक पूर्वादेश के अनुसार पाबंदी जारी रहेगी।
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