पीएम केयर्स फंड मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट ने NDRF में पैसा ट्रांसफर करने की याचिका की खारिज
कोरोना काल में विपक्ष ने लगातार पीएम केयर्स फंड को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का प्रयास किया और अब यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है।
आपको जानकारी के लिए बता दें कि 17 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
जिसमें वकील प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर अपना हलफनामा दायर करने के लिए कहा था।
इस मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि राष्ट्रीय और राज्यों के आपदा में राहत कार्य में पीएम केयर्स फंड पर रोक नहीं लगायी जा सकता, दूसरे और भी फंड है जिनमें स्वैच्छिक दान स्वीकार किए जाते हैं।
सरकार ने यह भी कहा था कि पीएम केयर्स फंड बनाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है। इस फंड में लोग अपनी स्वेच्क्षा से दान दे सकते हैं इसलिए सारा पैसा NDRF में ट्रांसफर करने की मांग सुनवाई योग्य नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका को खारिज किया जाए।
इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को सुरक्षित रखते हुए यह आदेश दिया है कि पीएम केयर्स फंड का पैसा NDRF में नहीं भेजा जा सकता।
याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एम आर शाह की बेंच ने फैसला सुनाया कि कोविड -19 से निपटने के लिए 2019 की राष्ट्रीय योजना, न्यूनतम मानक पर्याप्त हैं और नई योजना की कोई आवश्यकता नहीं है।
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