कोरोना वैक्सीन से हुई मौतों पर सरकार की दो टूक, कहा वैक्सीन से हुई मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं
देशभर में कोरोना महामारी पर रोक लगाने के लिए वैक्सीन का सहारा लिया गया, जिसने लोगों को काफी मदद दी। मगर कुछ जगहों पर कोरोना वैक्सीन की वजह से मौतें भी देखी गई। कोरोना वैक्सीन से हुई दो युवतियों की मौत के मामले पर केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट हलफनामा दायर किया गया और कहा गया कि वैक्सीनेशन के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।
दरअसल पिछले साल दो युवतियों की कथित तौर पर कोरोना वैक्सीनेशन के बाद हुई मौत से जुड़े इस मामले में युवतियों के माता पिता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कोरोना वैक्सीनेशन की वजह से हुईं। इन कथित मौतों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की गई थी। याचिका में वैक्सीनेशन के बाद किसी भी साइड इफेक्ट का समय रहते पता लगाकर उससे बचाव के उपाय करने के लिए विशेषज्ञों का बोर्ड बनाने का आदेश देने की भी मांग की गई है।
इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। वहीं केंद्र के द्वारा इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने हलफनामा दाखिल किया। इसमें कहा गया है कि टीकों के प्रतिकूल प्रभाव के कारण हुई मौतों व मुआवजे के लिए केंद्र को जिम्मेदार मानना कानूनी रूप से उचित नहीं होगा कोर्ट ने दोनों युवतियों की मौत पर संवेदना और सांत्वना जताते हुए कहा कि सिर्फ एक मामले में एईएफआई कमेटी ने वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट से मौत की पुष्टि की है।
केंद्र सरकार ने हलफनामे के जरिए दायर जवाब में कहा कि जिन मामलों में वैक्सीन की वजह से मौत हुई है, उनमें सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर मुआवजा मांगा जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने याचिकाकर्ता की मुआवजे की मांग खारिज करते हुए कहा है कि यदि किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट की वजह से शारीरिक चोट भी आती है या उसकी मौत होती है तो कानून के मुताबिक वह या उसका परिवार मुआवजे या हर्जाने की मांग को लेकर सिविल कोर्ट में दावा कर सकता है।
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