नर्सिंग छात्रा को थप्पड़ मारने के मामले में BHU Chief Proctor पर मुकदमा
वाराणसी: मंगलवार को लंका थाने में बीएचयू में बीएससी नर्सिंग की छात्रा मंजू कुमारी पर गंभीर प्रहार कर चोट पहुंचाने के आरोप में BHU Chief Proctor प्रो. रोयाना सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जिस छात्रा की पिटाई की गई थी वह अनुसूचित जाति संवर्ग की है, इस वजह से अनुमान लगाए जा रहे है कि विवेचना के दौरान एससी-एसटी एक्ट के तहत प्रो. रोयाना सिंह पर धाराएं बढ़ाई जा सकती है।
सड़क जाम व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज
वहीं 125 अज्ञात छात्र-छात्राओं के खिलाफ सड़क जाम करने सहित अन्य आरोपों में चीफ प्रॉक्टर प्रो. रोयाना सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 29 नवंबर को कॉलेज के सामने बीएससी नर्सिंग की मान्यता को लेकर विश्वविद्यालय के नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने रास्ता जाम कर धरना दिया था।
चीफ प्रॉक्टर ने छात्रा को मारा थप्पड़
हम आपको बता दे कि छात्रों का आरोप था कि BHU Chief Proctor प्रो. रोयाना सिंह और उनके साथ आए सुरक्षा कर्मियों ने इस दौरान धरना स्थल पर पहुंच मारपीट की। साथ ही यह आरोप भी लगाया कि छात्रा मंजू को BHU Chief Proctor ने थप्पड़ मारा जिस वजह से उसके कान में चोट लगी।
लंका थाने में छात्रा ने दी तहरीर
एक दिसंबर को बीएचयू स्थित सर सुंदर लाल अस्पताल के नाक, कान, गला रोग विभाग की ओपीडी में छात्रा मंजू पहुंची और जब जांच के बाद रिपोर्ट आई तो बाएं कान के पर्दे में छेद होने की खबर जान वह घबरा गई। जिससे उसने लंका थाने में उसी दिन तहरीर देकर BHU Chief Proctor पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी।
तथ्यों व साक्ष्य के आधार पर होगी कार्रवाई
लंका थानाध्यक्ष ने बताया कि दो मुकदमे छात्रा और BHU Chief Proctor की तहरीर पर दर्ज किए गए हैं। वहीं आगे की कार्रवाई विवेचना में सामने आए तथ्यों और साक्ष्य के आधार पर की जाएगी।