ज्ञानवापी परिसर के पहले दिन के सर्वे में दोनों पक्ष दिखे नाखुश

ज्ञानवापी परिसर के पहले दिन के सर्वे में दोनों पक्ष दिखे नाखुश

वाराणसी। हाईकोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद-श्रृंगार गौरी सर्वे के पहले दिन नियुक्त कोर्ट कमिश्नर और नियुक्त अधिवक्ताओं ने निर्धारित समय से एक घंटे के बाद सर्वे की शुरुआत की। कोर्ट द्वारा नियुक्त कमिश्नर अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा ने सर्वे शुरू किया। हालांकि सर्वे के समय जाते वक्त कुछ लोगों ने नारेबाजी की मगर सुरक्षाबलों की तैनाती ने माहौल को बिगड़ने नहीं दिया और आराम से सर्वे शुरू हुआ। देर शाम सर्वे करने के बाद लौटे अधिवक्ताओं ने बताया कि पहले दिन मां श्रृंगार गौरी की पूरी वीडियोग्राफी करवा ली गयी है। ऐसे में सर्वे करने वाले अधिवक्ताओं ने कहा कि मस्जिद परिसर में लगी बैरिकेडिंग के अंदर जाने से हमें दूसरे पक्ष ने रोक दिया।

इस संबंध में वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर ने अगले दिन दोबारा शाम 3 बजे सर्वे के लिए बैरिकेडिंग के अंदर जाने की बात कही है।

वहीं सर्वे के दौरान प्रतिवादी पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर को ने मस्जिद बैरिकेडिंग के अंदर नहीं जाने दिया। इस संबंध में प्रतिवादी पक्ष के अभयनाथ यादव ने दलील दी है कि कोर्ट के आदेश में ऐसा कहीं नहीं है कि बैरिकेडिंग के अंदर कोर्ट कमिश्नर सर्वे करेंगे। प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि हम कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है और कल कोर्ट में उन्हें बदलने की अर्जी देंगे।

वहीं प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ता अमरनाथ यादव ने बताया कि कोर्ट कमिश्नर एक-एक चीज को ऊँगली से कुरेद रहे थे जबकि कोर्ट द्वार किसी चीज को कुरेदने या खोदने का आदेश नहीं है।

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Vikas Srivastava