ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे रहेगा जारी, कोर्ट ने खारिज की कोर्ट कमिश्नर को हटाने याचिका 

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर का सर्वे रहेगा जारी, कोर्ट ने खारिज की कोर्ट कमिश्नर को हटाने याचिका 

वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर पर सर्वे को लेकर प्रतिपक्ष के द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी न्यायालय ने सर्वे जारी रखने का आदेश दिया है। बता दें कि ज्ञानवापी परिसर सर्वे के मामले में प्रतिपक्ष के अधिवक्ता अमरनाथ यादव ने कोर्ट कमिश्नर की कार्यशैली पर आरोप लगाए थे कि कोर्ट के द्वारा नियुक्त कमिश्नर अधिवक्ता अजय कुमार मिश्रा पार्टी की तरह कार्य कर रहे है। 

इस संबंध में प्रतिपक्ष के अधिवक्ता अमरनाथ यादव वाराणसी की न्यायालय में एक याचिका दी थी जिसको न्यायालय ने ख़ारिज कर दिया। इस संबंध में वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी ने बताया कि याचिका के संबंध में वादी पक्ष को कोर्ट की कॉपी नहीं मिल सकीय जिसके कारण वादी पक्ष उपस्थित नहीं हो पाया। हालांकि याचिका पर डीसीजी सिविल ने अंजुमन इंतेजामिया का पुरजोर विरोध किया और दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। 

न्यायालय ने कहा कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद भ्रामक याचिका दे रहे है, साथ ही कार्रवाई में व्यवधान उत्पन्न कर माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करने की कोशिश रहे है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि सर्वे होगा। 

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Vikas Srivastava