ज्ञानवापी सर्वे के मामले में कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, नहीं हटाए गए कोर्ट कमिश्नर

ज्ञानवापी सर्वे के मामले में कोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, नहीं हटाए गए कोर्ट कमिश्नर

वाराणसी। वाराणसी के सिविल कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वे के विवाद पर फैसला सुनाते हुए ये फैसला दिया कि हाईकोर्ट से नियुक्त कमिश्नर अजय मिश्रा नहीं बदले जाएंगे। वहीं कोर्ट ने एडवोकेट के साथ दो अन्य एडवोकेट विशेष कमिश्नर विशाल सिंह और अजय प्रताप सिंह को लगाने का भी आदेश दिया, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक पक्ष की जाएगी।

कोर्ट ने आदेश दिया कि वाराणसी जिलाधिकारी सर्वे की कार्रवाई सुनिश्चित कराएं, जिसमें संपूर्ण भाग में रकबा नंबर 9130 में सर्वे होना है। आपको बता दें कि इसी रकबा नंबर में ज्ञानवापी मस्जिद भी आती है और अब कोर्ट के आदेश के अनुसार बैरिकेडिंग के भीतर भी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। ये वही जगह है जहां अंदर जाने से कोर्ट कमिश्नर को रोका गया था।

कोर्ट के मुताबिक सर्वे के दौरान डी जी की निगरानी ज्ञानवापी पर रहेगी और अब पूरे ज्ञानवापी का सर्वे होगा और तहखाना भी खोला जाएगा। साथ ही कोर्ट ने कहा कि ताला खोलकर या तोड़कर सर्वे कराएं और सर्वे में व्यवधान उत्पन्न करने वालों पर करवाई की जाय। फिलहाल आज के इस फैसले के आने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल देखा गया।

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Vikas Srivastava

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