डीरेका नेता की हत्या के मामले में डब्लू राय सहित अन्य पांच आरोपियों के ऊपर लगा गैंगस्टर एक्ट
वाराणसी: डीरेका कर्मचारी नेता मुकेश कुमार की हत्या के मामले में जिला जेल में आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत करवाई की हैं। हत्याकांड के आरोपी पंकज डब्लू राय, उसके भाई रविनरायण सिंह उर्फ़ बबलू राय, अमित सिंह उर्फ़ रिक्कू, रमेश राय उर्फ़ मटरू राय और आशुतोष सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत रिमांड बनाने के लिए मंडुआडीह पुलिस द्वारा अदालत में दिए गए आवेदन के पर आरोपियों को जिला जेल से बुलाया गया था।
आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट में करवाई के बाद सभी को वापस जेल भेज दिया गया हैं। आपको बता दे कि डीरेका परिसर में 23 जनवरी की रात अंधाधुंध फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गयी थी। पुलिस ने आरोपी अमित सिंह उर्फ़ रिक्कू को गिरफ्तार कर पूरी घटना का खुलासा किया था और इसके बाद अन्य आरोपियों की गिरफ़्तारी की गयी थी। अभी भी पुलिस को घटना में शामिल एक और आरोपी चन्दन राय की तलाश हैं।
ठेके में वर्चस्व के लिए हुई थी हत्या
बीते 23 जनवरी को डीरेका परिसर में हुए हत्याकांड का वाराणसी पुलिस ने रविवार को खुलासा कर दिया। डीरेका कर्मचारी नेता ताराधीश कुमार मुकेश की हत्या कर्मचारी परिषद चुनाव की रंजिश और ठेके में वर्चस्व के लिए की गई थी। डीरेका में ठेकेदारी करने वाला हिस्ट्रीशीटर पंकज सिंह उर्फ डब्लू राय और उसका रिश्तेदार अमित कुमार सिंह उर्फ रिक्कू ने मुकेश पर गोलियां बरसाईं थीं। जबकि, डब्लू का साढ़ू मटरू और दो शूटर उन्हें कवर कर रहे थे।
इस घटना में सबको चौकाते हुए डब्लू राय ने पुलिस को चकमा देते हुए विशेष न्यायलय में आत्मसमर्पण किया था।