नगर निकाय चुनाव में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश
नगर निकायों में महापौर व अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म होने की स्थिति में प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर अब संशय समाप्त हो गया है। सरकार ने क्रमवार निकायों में प्रशासनिक व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। इस संबंध में उत्तर प्रदेश प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने सभी जिलाधिकारियों को शासनादेश जारी कर दिए हैं। इस शासनादेश के मुताबिक जैसे-जैसे नगर निकायों में कार्यकाल खत्म होगा, उसी क्रम में नगर निकायों में प्रशासकीय व्यवस्था लागू होती जाएगी। उदाहरण के तौर पर नगर निगमों में नगर आयुक्त और पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों के पास सारा अधिकार आ जाएगा।
जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद अधिनियम और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम के तहत निकायों के बोर्ड का कार्यकाल पांच साल के लिए निर्धारित है। 2017 में हुए निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद निकायों के बोर्ड का गठन 12 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के बीच हुआ था। इस प्रकार से महापौर और अध्यक्षों का कार्यकाल भी इसी अवधि उस तिथि को ही समाप्त होगी, जिस तिथि को बोर्ड की पहली बैठक हुई थी। इस लिहाज से 12 दिसंबर से ही निकायों का कार्यकाल समाप्त होना शुरू हो गया है, लेकिन शासन स्तर से कोई आदेश जारी नहीं होने की वजह से संशय की स्थिति बनी हुई थी। ऐसे में शासन के आदेश जारी करने के साथ ही निकायों में प्रशासकीय व्यवस्था लागू हो गई है।
बता दें कि जारी शासनादेश के अनुसार नगर निकायों का सामान्य निर्वाचन जनवरी 2023 के पहले और दूसरे सप्ताह में कराया जाना प्रस्तावित है। इसलिए नए बोर्ड के गठन के पूर्व जिन निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वहां अंतरिम व्यवस्था प्रशासनिक अधिकार देकर सुनिश्चित कराई जाएगी। निकायों का कार्यकाल शपथ ग्रहण के बाद पहली बैठक से पांच साल के लिए माना जाएगा। पहली बैठक की तिथि से प्रशासकीय व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। नगर निगमों में नगर आयुक्त और पालिका परिषद व नगर पंचायतों में अधिशासी अधिकारियों को कार्य संचालन का दायित्व सौंपा जाएगा।
Click Here To Download – Magazine(PDF): News Bucket Magazine
Join Our WhatsApp Group: Click Here
न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका एवं यूट्यूब पर विज्ञापन और अपने पते पर मैगज़ीन प्राप्त करने के लिए 9807505429, 8924881010, 9839515068 पर संपर्क करें।