मिनी सदन में हुए बवाल को लेकर सात पार्षदों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

मिनी सदन में हुए बवाल को लेकर सात पार्षदों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी

वाराणसी: सांस्कृतिक संकुल में नगर निगम की बैठक के दौरान महापौर से दुर्व्यवहार, तोड़फोड़ और सरकारी संपत्ति को नुक्सान पहुंचाने के आरोप में सात पार्षदों और एक पूर्व पार्षद के खिलाफ सीजेएम जेपी यादव की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। कैंट पुलिस ने पार्षद सीताराम केसरी, कमल पटेल, अजित सिंह, अंकित यादव, प्रशांत सिंह पिंकू, बेलाल अहमद, मनोज कुमार यादव और पूर्व पार्षद अरशद उर्फ़ लड्डू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अदालत में अपील की थी।

आपको बता दे कि नगर निगम में भाजपा के पार्षद दल के नेता राजेश कुमार जयसवाल ने 24 मार्च को कैंट थाने में तहरीर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 24 मार्च सांस्कृतिक संकुल में मिनी सदन की बैठक चल रही थी। उसी दौरान बैठक में मौजूद कुछ विपक्षी पार्षद और उनके सहयोगियों ने महापौर की कुर्सी और आसपास की सरकारी सम्पति को नुक्सान पहुंचाया और दुर्व्यवहार के साथ महापौर के साथ गालीगलौज करते हुए।

उनकी सरकारी गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। उनके अनुसार सांस्कृतिक संकुल भवन से तेलियाबाग चौराहे तक हमले का प्रयास किया गया था। इस दौरान बीचबचाव करने पहुंचे सरकारी स्टाफ और पुलिसकर्मियो के साथ भी मारपीट की गयी।

दर्ज़ हुए थे दो अलग-अलग मुकदमे

इस मामले में पुलिस ने राजेश जयसवाल और नगर निगम प्रशासन की तहरीर पर दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज़ किये गए थे। जिसमे कुल 12 नामजद और अज्ञात लोगो के विरुद्ध मुकदमा दर्ज़ किया गया था। इनमे पूर्व में गिरफ्तार पांच आरोपियों की जमानत हो चुकी हैं।

जारी हुआ गैर जमानती वारंट

बाकी आरोपियों के बारे में गुरूवार को कैंट पुलिस की ओर से अदालत में कहा गया कि इनकी गिरफ़्तारी करने के लिए इनके आवास और संभावित ठिकानो पर दबिश दी जा रही हैं लेकिन अभी तक इस पुरे मामले में पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई हैं। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया गया।

Mithilesh Patel

After completing B.Tech from NIET and MBA from Cardiff University, Mithilesh Patel did Journalism and now he writes as an independent journalist.

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