घरेलू हिंसा के मामले में पति के खिलाफ आदेश 

घरेलू हिंसा के मामले में पति के खिलाफ आदेश 

घरेलु हिंसा के मामले में वाराणसी निचली अदालत ने आदेश सुनाते हुए पीड़िता के पति को प्रतिमाह जीविका भत्ता देने के लिए कहा । अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम ने प्रतिमाह तीन हज़ार रूपए देने का आदेश सुनते हुए उसकी प्रति जिला प्रोबेशन अधिकारी संग चोलापुर थानाध्यक्ष को भेजी।

पत्नी को देना होगा प्रतिमाह तीन हजार

चोलापुर थाना क्षेत्र के भठौली गांव निवासी नंदलाल मिश्र ने अपनी पुत्री कविता की शादी जंसा थाना क्षेत्र के बसवरिया गांव निवासी नंदलाल पाठक के साथ किया था। शादी के बाद से ही पति नंदलाल पाठक पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा, आए दिन मानसिक प्रताड़ना के बावजूद जब उसने अपने घर पर इस बात की सूचन नहीं दिया तो उसको घर से निकाल दिया था। इस मामले में पत्नी कविता पाठक ने अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम के यहां पति के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। विद्वान मजिस्ट्रेट ने मामले का परीक्षण करने के बाद व सभी पक्षों की निष्पक्ष जांच करने के बाद बीते सोमवार को पति नंदलाल पाठक के खिलाफ पत्नी को तीन हजार रुपया प्रतिमाह देने का आदेश दिया है। पिछले माह परिवार न्यायालय की अदालत ने पत्नी कविता पाठक को भरण पोषण के लिए भी प्रतिमाह डेढ़ हजार रुपया देने का आदेश दिया था।

पत्नी बोली कोटि कोटि धन्यवाद

आदेश आने के बाद ही पीड़िता ने खुशी जाहिर करते हुए मेजिस्ट्रेट को कोटि कोटि धन्यवाद बोलते हुए कहा की मुझे लगता था न्याय हमेशा देरी में होता है पर अब मुझे विश्वास हो गया है की न्याय सबको मिलता है।

Mithilesh Patel

After completing B.Tech from NIET and MBA from Cardiff University, Mithilesh Patel did Journalism and now he writes as an independent journalist.