ऋण घपलेबाजी के मामले में जाँच के आदेश
एसडीएम राजातालाब ने दोनों बैंको के शाखा प्रबंधको एवं ऋण दाता के खिलाफ एलडीएम को जाँच का आदेश दे दिया है।
जंसा थाना क्षेत्र के दिनदासपुर स्थित कार्पोरेशन बैंक व हाथी बाजार स्थित काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक की शाखा में बैंक अधिकारियो की मिलीभगत से तथ्यों को छिपाकर कृषि एवं होम ऋण स्वीकृत किये जाने के मामले को एसडीएम राजातालाब अंजनी कुमार सिंह ने गम्भीरता से लेते हुए दोनों बैंको के शाखा प्रबंधको एवं ऋण दाता के खिलाफ एलडीएम मिथिलेश कुमार को जाँच का आदेश दे दिया है।
एसडीएम ने माना कि बैंको में इस तरीके का कार्य गम्भीर अपराध है। जांच बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई होगी। सेवापुरी विधानसभा के भाजपा अनुसूचित प्रकोष्ठ के संयोजक संजय सरोज ने शुक्रवार को पूर्वाह्न राजातालाब के एसडीएम से मिलकर उन्हें बैंक में हुए घपलेबाजी के मामले में पत्रक सौपकर कार्यवाई की मांग किया। सरोज का आरोप है कि कमीशन लेने के बाद बैंको द्वारा कर्ज दाताओ को ऋण दिया जाता है। बैंको के दलाल या कर्मचारियों के माध्यम से कमीशन पर ऋण स्वीकृत कराने का मामला काफी दिनों से खेला जा रहा है। बगैर कमीशन का ऋण लेना लाभार्थियों को आसान नही है। सरोज ने दोनों बैंको में अब तक स्वीकृत हुए ऋणो की प्रारम्भिक जाँच कराने की मांग किया है।उन्होंने कहा कि निष्पक्ष जाँच हो गई तो दर्जनों फर्जीवाड़े का खुलासा हो जायेगा।
गौरतलब हो कि जंसा थाना क्षेत्र के बसवरिया गांव निवासी नन्दलाल पाठक ने बैंक अधिकारियो के साजिश से 30 नवम्बर 2017 को कार्पोरेशन बैंक से कृषि ऋण लिया था। पुनःतथ्यो को छिपाकर 15 फ़रवरी 18 को काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक से ऋण स्वीकृत करा लिया था, जिस मामले में ऋण दाता की पत्नी कविता देवी ने बैंक अधिकारियो को प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाई की मांग किया था।
एसडीएम राजातालाब अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि बैंको में इस तरीके कृत्य गम्भीर अपराध है, जाँच में दोषी पाये गए तो सख्त कार्यवाई होगी।