ट्रैफिक जाम के समाधान के लिए पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 लागु
वाराणसी में हुए फ्लाईओवर हादसे के कारण घटित घटना के दृष्टिगत उक्त रास्ता पूरी तरह से बन्द कर दिया गया, जिससे शहर से बाहर रथयात्रा, मण्डुवाडीह चैराहा होकर जाने का ही एक मात्र रास्ता है, जिससे सभी हल्के वाहनों का आवागमन हो रहा है। इसी मार्ग पर बसों का भी आवागमन होने के कारण रथयात्रा चैराहा, सिगरा व साजन चैराहे पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो जा रही है, जिससे आम जन सामान्य के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है, जबकि उक्त घटना के बाद पूर्व में मौखिक निर्देश पर समस्त बसों का संचालन चाॅंदपुर तक ही निर्धारित किया गया था, परन्तु कतिपय बस चालकों द्वारा बसों को उक्त रास्ते से शहर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे जाम की स्थिति उत्पन्न होती है।
सवारी को कैंट रेलवे स्टेशन जाने के लिए निजी साधनो या ऑटो रिक्श्वा का प्रयोग करना पड़ेगा
उक्त को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात सुरेश चंद्र रावत ने बताया की उपरोक्त मार्ग पर ट्रैफिक जाम के समाधान हेतु महानगर से साजन, सिगरा, रथयात्रा, आकाशवाणी, महमूरगंज, मण्डुवाडीह होकर आवागमन करने वाली निजी व अनुबन्धित रोडवेज बसों सहित समस्त प्रकार की बसों को अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 31 का प्रयोग करते हुए जनहित में तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाते हुए, निम्न व्यवस्था लागू किया गया है जिसमे,
जनपद इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र व चन्दौली की तरफ से आने वाली निजी/अनुबन्धित रोडवेज बसों सहित समस्त प्रकार की बसें मोहनसराय से प्रवेश कर चाॅंदपुर चैराहे तक ही आ सकेंगी तथा चाॅंदपुर चैराहे पर बसों को खाली कर पुनः वहीं से उक्त जनपदों की सवारी को लेकर अपने गन्तव्य को जायेंगी।
चाॅंदपुर चैराहे पर बसों से उतरने वाली सवारी, जिसे कैण्ट रेलवे/बस स्टेशन अथवा अन्य किसी गन्तव्य को जाना है, वह वहाॅं से संचालित होने वालेे आटो रिक्शा के माध्यम से अपने गन्तव्य को जायेंगे। जिन बसों को शहर के अन्दर आना है वह बसें चाॅंदपुर चैराहा, लोहता, जन्सा, कपसेठी, बाबतपुर, हरहुआ, तरना होकर शहर में प्रवेश कर सकेंगी। यह प्रतिबन्ध अन्य कोई वैकल्पिक व्यवस्था होने तक जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।