पंचायत चुनाव के दौरान महामारी से मारे गए कर्मचारियों को मिले उचित मुआवजा:हाई कोर्ट
पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से हुई कर्मचारियों की मृत्यु पर इलाहबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार के द्वारा दिए जाने वाले मुआवजे पर टिप्पणी की है।
हाई कोर्ट ने कहा कि सरकार और राज्य चुनाव आयोग को मृतकों के परिजनों को 1-1 करोड़ रूपये का मुआवज़ा देने पर विचार करने के निर्देश दिए।
कोर्ट ने कहा कि चुनाव के दौरान ड्यूटी कोई स्वेच्छा से नहीं करता और न ही किसी कर्मचारी की सर्विस का आवश्यक हिस्सा है।
कर्मचारी की मर्जी के बिना चुनाव की ड्यूटी अनिवार्य की जाती है, इसलिए पीड़ित परिवार की जीविका के लिए संतोषजनक मुआवजा दिया जाए।
जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और अजीत कुमार की बेंच ने कहा कि महामारी की स्थिति को जानते हुए भी कर्मचारियों को जोखिम में डाला गया।
कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार मुआवजा की राशि पर पुनर्विचार कर अगली सुनवाई पर अवगत कराए।
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